हरिद्वार ब्यूरो : जनवरी में38वें नेशनल हॉकी गेम्स के सलेक्शन कैंप में रोशनाबाद आई थी। वह जिस होटल में अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ ठहरी हुई थीं उसी होटल में आरोपी हॉकी कोच भी ठहरा था। आरोप है कि आरोपी कोच ने खिलाड़ी को अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया।
16 वर्षीय नेशनल हॉकी महिला खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी हॉकी कोच की जमानत याचिका प्रभारी विशेष न्यायालय पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। यह आपराधिक मामला 38वें नेशनल गेम की तैयारियों के दौरान लगे विशेष शिविर के दौरान सामने आया था। मामले में शासन और खेल मंत्री ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा और आरोपी कोच पर त्वरित कार्रवाई की थी।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता जनवरी 2025 में 38वें नेशनल हॉकी गेम्स के सलेक्शन कैंप में रोशनाबाद आई थी। वह जिस होटल में अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ ठहरी हुई थीं उसी होटल में आरोपी हॉकी कोच भी ठहरा था।
आरोप है कि आरोपी कोच ने खिलाड़ी को अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित खिलाड़ी की शिकायत पर आरोपी कोच भानु प्रकाश निवासी टनकपुर जनपद चम्पावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी कोच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी कोच भानू प्रकाश अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
