अदालत ने माना गंभीर अपराध, साक्ष्य प्रभावित होने की आशंका
हरिद्वार ब्यूरो :मोहित शर्मा
हरिद्वार।सास और साले पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पराग चाकलान पुत्र रामेश्वर चाकलान की जमानत याचिका एडीजे-1 नीलम रात्रा की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता सज्जाद अहमद ने जमानत के पक्ष में तर्क रखे, जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता मृणाल शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की रिहाई से न केवल साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका है, बल्कि पीड़ितों की सुरक्षा को भी खतरा है।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और उसकी रिहाई से न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है। अदालत ने सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
