पशुओं के लिए 14 दिन में व्यवस्था करने की रिपोर्ट भी कोर्ट ने तालाब की
पूछा कि गौ सदन के लिए भूमि आवंटित नहीं हुई तो टेंडर कैसे निकाला
नैनीताल ! हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्याय मूर्ति पंकज पुरोहित की अखंड पीठ ने मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी को दो सप्ताह में सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा है कोर्ट ने इस मामले में जवाब भी तलब किया है मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी इस दौरान कोर्ट में पेश हुई मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी से हाई कोर्ट की अखंड पीठ ने पूछा कि जब वह गो सदन बनाने के लिए भूमि आवंटित नहीं हुई तो आपने इसे बनाने के लिए टेंडर कैसे निकाला हल्द्वानी सहित प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर लावारिस पशुओं को छोड़े जाने की खिलाफ जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी शहर सहित राज्य की समस्त सड़कों पर लावारिस गाय और बैलों के कारण पर अक्सर हदसे हो रहे हैं इनके आपस में लड़ने के दौरान एक युवक की मौत तक हो गई थी इन पशुओं की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में भी देरी होती है कई बार उनकी लड़ाई के चलते भीड़ बाढ़ वाली सड़कों पर घंटे जाम लग जाता है यह स्थिति तब है जबकि लावारिस पशुओं को सड़कों पर छोड़े जाने के मामले में उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने संबंधित निकायों को कई बार दिशा निर्देश दिए हैं लेकिन अभी तक संबंधित निकायों ने इन उन निर्देशकों को अनुपालन नहीं किया है
