अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई, जिले में प्रवेश करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
हरिद्वार। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने आपराधिक मामलों में नामजद शाहरियाज के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एक माह के लिए जिला बदर किया है।
पुलिस के अनुसार, अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा वाद संख्या 06/2026 में पारित आदेश के अनुपालन में 30 अक्टूबर 2026 को शाहरियाज के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। आरोपी को उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम, 1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत एक माह तक हरिद्वार जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शाहरियाज के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट, धमकी देने और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2023 में मुकदमा संख्या 250/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 506 तथा वर्ष 2018 में मुकदमा संख्या 318/2018 के तहत धारा 323, 325, 504 और 506 में मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की निर्धारित अवधि के दौरान आरोपी बिना वैधानिक अनुमति के हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में अपर उपनिरीक्षक प्रताप दत्त शर्मा, हेड कांस्टेबल प्रकाश थापा और होमगार्ड सिद्धार्थ कुमार शामिल रहे।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की निर्धारित अवधि के दौरान आरोपी बिना वैधानिक अनुमति के हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में अपर उपनिरीक्षक प्रताप दत्त शर्मा, हेड कांस्टेबल प्रकाश थापा और होमगार्ड सिद्धार्थ कुमार शामिल रहे।
